Sim Card को लेकर सरकार के सख्त Rules: हो सकती है जेल
Sim Card Rules: केंद्र सरकार ने नौ से अधिक Sim card रखने वाले लोगों के फोन कनेक्शन काटने का Rules जारी कर दिया है। Telecom Department (DoT) के नए आदेश के अनुसार, अधिकारी पहले कई Simका Verification करेंगे और सत्यापन नहीं होने की स्थिति में, एक को छोड़कर, सभी नंबरों को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए छह Sim. कार्डों का Re-Verify किया जाएगा।
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नए आदेश के अनुसार, Users को उस कनेक्शन को चुनने का विकल्प दिया जाएगा जिसे वे बनाए रखना चाहते हैं और बाकी कनेक्शनों को निष्क्रिय कर सकते हैं। “यदि डीओटी द्वारा किए गए डेटा विश्लेषण के दौरान, यह पाया जाता है कि एक व्यक्तिगत ग्राहक के पास सभी टीएसपी (दूरसंचार सेवा प्रदाताओं) में नौ से अधिक मोबाइल कनेक्शन (जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और असम एलएसए के मामले में छह) हैं। मोबाइल कनेक्शन को पुन: सत्यापन के लिए चिह्नित किया जाएगा,” डीओटी ने एक आदेश में कहा।
यह कदम वित्तीय अपराधों, अजीब कॉल, स्वचालित कॉल और धोखाधड़ी गतिविधियों की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। DoT ने टेलीकॉम ऑपरेटरों से उन सभी फ़्लैग किए गए मोबाइल कनेक्शन को डेटाबेस से हटाने के लिए कहा है जो नियम के अनुसार उपयोग में नहीं हैं।
नियम के अनुसार, “फ्लैग किए गए मोबाइल कनेक्शन की आउटगोइंग (डेटा सेवाओं सहित) सुविधाओं को 30 दिनों के भीतर निलंबित कर दिया जाएगा” और “आने वाली सेवा को 45 दिनों के भीतर निलंबित कर दिया जाएगा” यदि ग्राहक सत्यापन के लिए आया है और अपने विकल्प का प्रयोग करता है। आत्मसमर्पण करने के लिए, मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने के लिए स्थानांतरण।
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हालांकि, अगर किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसियों या वित्तीय संस्थान द्वारा नंबर को चिह्नित किया गया है या एक अजीब कॉलर के रूप में पहचाना गया है, तो आउटगोइंग सुविधाएं 5 दिनों के भीतर निलंबित कर दी जाएंगी, 10 दिनों के भीतर आने वाली और 15 दिनों के भीतर पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाएगी यदि कोई नहीं आता है सत्यापन।